राजीव गांधी परिवार बीमा योजना: कौन ले सकता है लाभ? ऐसे करें आवेदन और जानें पूरी पात्रता!

एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो हरियाणा राज्य में निवास करने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना दुर्घटनाग्रस्त मौत या स्थायी अक्षमता के मामलों में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देती है। इस लेख में, हम इस योजना के पात्रता मानदंडलाभ, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का उद्देश्य उन परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो दुर्घटनाओं के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू है, और इसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को लाभ मिलता है। इस योजना के लिए आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और मतदाता सूची में नाम होना या राशन कार्ड धारक होना आवश्यक है।

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इस योजना के मुख्य लाभ में दुर्घटनाग्रस्त मौत या स्थायी अक्षमता के मामले में 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अलावा, दो अंगों या दो आंखों की हानि के लिए 50,000 रुपये और एक आंख या एक अंग की हानि के लिए 25,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को संबंधित जिला सामाजिक कल्याण विभाग में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना 2025

विवरणविवरण की जानकारी
योजना का नामराजीव गांधी परिवार बीमा योजना
लागू तिथि1 अप्रैल 2006
आयु सीमा18 से 60 वर्ष
लाभार्थीहरियाणा के निवासी जिनका नाम मतदाता सूची में हो या राशन कार्ड धारक हों
वित्तीय सहायतादुर्घटनाग्रस्त मौत/स्थायी अक्षमता के लिए 1 लाख रुपये
आवेदन प्रक्रियासामाजिक कल्याण विभाग के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन
आय सीमावार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए

पात्रता मानदंड

  • आयु: आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • निवास: आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • मतदाता सूची या राशन कार्ड: आवेदक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या वह राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
  • आय सीमा: आवेदक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • कर्मचारी नहीं होना: आवेदक आयकरदाता या सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

लाभ

  • दुर्घटनाग्रस्त मौत/स्थायी अक्षमता1 लाख रुपये
  • दो अंगों या दो आंखों की हानि50,000 रुपये
  • एक आंख या एक अंग की हानि25,000 रुपये

आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र प्राप्ति: संबंधित जिला सामाजिक कल्याण विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र भरना: आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
  3. प्रमाणीकरण: आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकारी से प्रमाणित कराएं।
  4. आवेदन जमा करना: पूर्ण आवेदन पत्र सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करें।
  5. सत्यापन: आवेदन का सत्यापन होने के बाद लाभ प्राप्त होगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • पहचान प्रमाण
  • आयु प्रमाण
  • निवास प्रमाण
  • राशन कार्ड की प्रति
  • एफआईआर की प्रति
  • पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति
  • अक्षमता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

निष्कर्ष

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जो हरियाणा के निवासियों को दुर्घटनाओं के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना के माध्यम से परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है, जिससे वे अपने जीवन को स्थिरता से जीने में सक्षम होते हैं।

Disclaimer: राजीव गांधी परिवार बीमा योजना एक वास्तविक और सरकार द्वारा संचालित योजना है, जो हरियाणा राज्य में लागू है। यह योजना वास्तव में उन परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुर्घटनाओं के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं।

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